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प्रधानमंत्री कुसुम योजना |
प्रमुख विशेषताएं:-
•2022 तक 30.8 गिगावाट सौर ऊर्जा का निर्माण करना|
•इस योजना के तीन प्रमुख घटक है जो निम्नलिखित हैं:-
घटक-A:-
•500 किलो वाट से 2 मेगावाट क्षमता के नवीकरणीय विद्युत संयंत्र व्यक्तिगत किसान, पंचायत ,सहकारी समिति द्वारा अपने बंजर या कृषि योग्य भूमि या चारागाह भूमि और दलदली भूमि पर स्थापित किए जा सकते हैं
•इसके तहत निर्धारित कम से कम क्षमता उपयोगिता कारक से कम सौर ऊर्जा के उत्पादन की स्थिति में कोई आर्थिक दंड नहीं लगाया जाएगा|
•छोटे किसानों की सहायता के लिए 500 किलोवाट से कम क्षमता की सौर ऊर्जा के परियोजनाओं को स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी|
•इसके तहत 5 वर्षों तक विद्युत खरीद के लिए विद्युत वितरण कंपनियों को 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से मदद राशि प्रदान की जाएगी|
घटक-B:-
•7.5hp तक की छमता के सोलर पंप स्थापित करने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाती है इसके तहत सोलर पंप में वस्तुओं का निर्माण स्वदेशी रूप में होना अनिवार्य होता है|
• केंद्र और राज्य द्वारा सोलर पंप की लागत का 30-30% मदद किया जाता है और शेष 40% का वहन कीसान द्वारा खुद किया जाता है|
• लागत का 30% तक बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं|
घटक-C:-
•किसानों को 7.5 HP तक की क्षमता वाले पंपो को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों में बदलने के लिए सहायता राशि प्रदान की जाती है|