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प्रधानमंत्री आवास योजना:Pm aawas yojana |
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
अप्रैल 2021 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया कि इस योजना के प्रथम चरण 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक 92% निर्माण कार्यों को संपन्न करने का लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है| वर्ष 2022 तक इस योजना के द्वितीय चरण के तहत 1.5 करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया|इस योजना का लाभ निम्न आय वर्ग जिसका वार्षिक आय ₹6लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, मध्य आय वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिनका वार्षिक आय ₹3लाख से अधिक नहीं होना चाहिए ,उन्हें भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है|
प्रमुख विशेषताएं:-
•प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है| इस हेतु 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था| अब तक इस योजना के तहत देशभर में 1.14 करोड़ आवास का निर्माण किया जा चुका है|
•इस योजना में लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना का प्रयोग करते हुए 13 बिंदु मापदंड को अपनाया गया है|
•इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि को जांच करने के लिए ग्रामसभा की सहायता ली जाती है| जैसे - किसी लाभुक की वास्तविक स्थिति की जांच|
•सरकार द्वारा लाभ को को प्रदान की गई राशि के फल स्वरुप भवन निर्माण की स्थिति की जांच के लिए एक मोबाइल एप के द्वारा निर्मित भवनों की तस्वीर सरकार तक भेज कर वास्तविक स्थिति की जांच भी की जाती है|
•लाभार्थी को मैदानी क्षेत्रों में सहायता राशि 1. 20 लाख रुपए और पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों में 1.30 लाख रुपए की मदद पहुंचाई जाती है|
•इस योजना के तहत अनुदान की राशि को केंद्र और राज्य द्वारा 60:40 के अनुपात में खर्च उठाया जाता है, लाभार्थी अन्य वित्तीय संस्थानों से ₹70000 तक का ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं|yojna की राशि दो तीन किस्तों में प्रदान की जाती है|
•लाभार्थी को मनरेगा के तहत 90 से 95 कार्य दिनों की श्रम मजदूरी दी जाती है| साथ ही स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालयों के निर्माण के लिए ₹12000 की सहायता राशि भी प्रदान की जाती है|
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लगभग सभी मापदंड ऊपर में लिखित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के समान ही है इस योजना के मुख्य बातें निम्नलिखित है:-
•यह yojna क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत केंद्र प्रायोजित yojna है|
•केंद्र सरकार राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है|
•इस योजना के अंतर्गत निर्मित घर महिला मुखिया के नाम पर या संयुक्त रूप से महिला और पुरुष के नाम से हो सकता है यदि घर में महिला ना हो तो पुरुष के नाम पर भी इस योजना का लाभ मिल सकता है|
•मलिन बस्ती पुनर्वास कार्यक्रम के तहत प्रति घर ₹100000 का केंद्रीय अनुदान प्रदान किया जाएगा|
•प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास शहरी योजना के कार्यान्वयन एजेंसीओं में राष्ट्रीय आवास बैंक और आवास और शहरी विकास निगम केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में चिन्हित किया गया है|
•निर्माण कार्यों की प्रगति के निगरानी के लिए जियो टैगिंग का प्रावधान और साथ ही पूंजी प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए पब्लिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाया गया है|
•सरकार ने इसे अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया है|
•इस योजना के अंतर्गत श्रमिक, औद्योगिक कामगार, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक, छात्र आदि शामिल है|
•सरकार द्वारा निम्नलिखित दो मॉडलों के माध्यम से इस योजना का संचालन किया जाएगा| प्रथम-वर्तमान में सरकार के वित से निर्मित रिक्त आवासीय परिसरों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा आवासीय परिसर को विकसित किया जाएगा|
द्वितीय मॉडल-सार्वजनिक निजी संस्थाओं द्वारा अपने रिक्त भूमि पर आवासीय परिसर का निर्माण संचालन और रखरखाव किया जा सकता है|
•इस योजना को सभी सांविधिक कस्बा, अधिसूचित नियोजन क्षेत्र, विकास क्षेत्र, विशेष विकास क्षेत्र प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण में संचालन किया जाएगा|